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‘आपने भी ट्वीट में मसाला डाला…’, मोहिंदर कौर मानहानि मामले में कंगना रनौत से बोला SC
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‘आपने भी ट्वीट में मसाला डाला…’, मोहिंदर कौर मानहानि मामले में कंगना रनौत से बोला SC

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किसान प्रदर्शनकारी मोहिंदर कौर के मानहानि मामले में सांसद कंगना रनौत की याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, जिसके बाद कंगना ने याचिका वापस ले ली. कंगना ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने बठिंडा की कोर्ट से जारी समन को रद्द करने से मना कर दिया था.

यह मामला कंगना के एक रीट्विट से जुड़ा है. उस ट्वीट में कथित तौर पर मोहिंदर कौर को शाहीन बाग की कार्यकर्ता बिलकिस दादी के रूप में गलत पहचान दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह साधारण रीट्वीट का मामला नहीं है. आपने अपनी तरफ से भी उसमें मसाला डाला है.

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के पास शुक्रवार (12 सितंबर, 2025) को मामला रखा गया. बेंच ने कहा, अपनी टिप्पणियों के बारे में आपका क्या कहना है, आपने  भी मसाला डाला है. ये कोई साधारण रिट्वीट नहीं है. इस ट्वीट की व्याख्या को रद्द करने की याचिका में नहीं माना जा सकता, आपका स्पष्टीकरण निचली अदालत के लिए है. याचिका रद्द करने के लिए नहीं.इस पर कंगना रनौत के वकील ने कहा कि शिकायत दर्ज कराने से पहले ही याचिकाकर्ता का स्पष्टीकरण आ चुका था और वह मौजूद है लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया.

कंगना रनौत ने रिट्वीट में लिखा था कि बुजुर्ग मोहिंदर कौर को 2021 के किसान प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पैसे दिए गए थे. कंगना ने उस वक्त एक सोशल मीडिया पोस्ट रिट्वीट करते हुए लिखा, हा हा हा यह वही दादी है, जिन्हें टाइम पत्रिका में सबसे पावरफुल भारतीय बताया गया थाऔर ये 100 रुपये में उपलब्ध हैं. पाकिस्तानी पत्रकारों ने शर्मनाक तरीके से भारत के लिए इंटरनेशनल पीआर को हाईजैक कर लिया है. हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने लोगों की आवाज उठाने की जरूरत है.

कंगना रनौत के वकील ने कोर्ट में कहा कि याचिकाकर्ता ने मोहिंदर कौर के बारे में कुछ नहीं कहा है, उन्होंने सिर्फ शाहीन बाग प्रदर्शनकारी के बारे में लिखा था. वकील ने कहा, यह मामला रिट्वीट करने से जुड़ा है. ऑरिजनल ट्वीट को कई लोगों ने रिट्वीट किया. कंगना ने बिलकिस बानो या शाहीन बाग दादी के बारे में लिखा न कि प्रतिवादी के बारे में.’

कंगना के वकील की दलीलों से कोर्ट सहमत नहीं हुआ. कोर्ट ने कहा, ‘साक्ष्य की अस्वीकार्यता के कारण शिकायत को खारिज किया जा सकता है. हमसे ट्वीट पर टिप्पणी करने के लिए मत कहिए, यह आपके मामले को प्रभावित कर सकता है. आप याचिका वापस ले लीजिए. आप याचिका वापस लेना चाहती हैं?’ इसके बाद कंगना ने याचिका वापस ले ली.



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