DS NEWS | The News Times India | Breaking News
वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
India

वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

Advertisements



सुप्रीम कोर्ट ने सांसद अमृतपाल सिंह की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. सोमवार (10 नवंबर, 2025) को जजों ने पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा सीट से निर्वाचित अमृतलाल सिंह से कहा कि वह हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करें. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वह अमृतपाल सिंह की याचिका का 6 हफ्ते में निपटारा करे.

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने अमृतपाल सिंह से कहा कि वह अपनी याचिका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर करें. बेंच ने हाईकोर्ट से छह हफ्ते के अंदर उनकी याचिका पर निर्णय लेने को कहा है.

‘वारिस पंजाब दे’ संगठन का प्रमुख अमृतपाल सिंह वर्तमान में रासुका के तहत नौ सहयोगियों के साथ असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है. अमृतपाल सिंह के वकील कॉलिन गोंजालविस ने कोर्ट में कहा कि उनके मुवक्किल की हिरासत को ढाई साल हो चुके हैं और उन्हें एक एफआईआर के आधार पर हिरासत में लिया गया था, जिसमें चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है. 

कॉलिन गोंजाल्विस ने सुनवाई का आग्रह करते हुए कहा कि कोर्ट एक और याचिका पर भी सुनवाई कर रहा है, जो लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंग्मो ने दाखिल की है और उन्होंने उनके पति को एनएसए के तहत हिरासत में लिए जाने को चुनौती दी है. हालांकि, जस्टिस अरविंद कुमार ने उनसे कहा कि वांगचुक का मामला अलग है क्योंकि उन्हें दूसरे राज्य में जेल में रखा गया है.

शुरुआत में कोर्ट ने कहा कि वह अगले साल जनवरी या फरवरी में अमृतपाल सिंह की याचिका पर सुनवाई कर सकता है, जिस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि इससे मामले में देरी होगी. इसके बाद कोर्ट ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वह छह हफ्ते में मामले का निपटारा करे.

जिस समय याचिका बेंच के सामने रखी गई तब केंद्र की तरफ से कोई कोर्ट में मौजूद नहीं था. थोड़ी देर बाद जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू आए तो कोर्ट ने उन्हे बताया कि मामला हाईकोर्ट को भेजा गया है. एएसजी राजू ने कहा कि छह हफ्तों का समय काफी नहीं है क्योंकि काउंटर, जवाब और ऐसी कई चीजें दाखिल करनी होंगी. वहीं, अमृतपाल सिंह के वकील ने कहा कि उन्हें सिर्फ एक महीने का ही समय दिया जाए. जस्टिस अरविंद कुमार ने इस पर कहा कि वह पहले ही हाईकोर्ट को काफी दबाव डाल चुके हैं.



Source link

Related posts

रक्षाबंधन पर पीएम मोदी ने नन्हीं बहनों से बंधवाई राखी, बोले- ‘नारी शक्ति के स्नेह और विश्वास को नमन’

DS NEWS

इस महीने अमेरिका नहीं जाएंगे PM मोदी, UNGA में एस जयशंकर देंगे भाषण; टैरिफ विवाद के बीच बड़ा फै

DS NEWS

दिवाली से पहले किसानों को मोदी सरकार का गिफ्ट, इन छह फसलों पर बढ़ाई गई MSP

DS NEWS

Leave a Comment

DS NEWS
The News Times India

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy