DS NEWS | The News Times India | Breaking News
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में की कांग्रेस को तिरंगे में चुनाव चिन्ह लगाने से रोकने की मांग
India

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में की कांग्रेस को तिरंगे में चुनाव चिन्ह लगाने से रोकने की मांग

Advertisements


राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तिरंगा झंडे में अशोक चक्र की जगह पार्टी चिन्ह लगाने के खिलाफ दाखिल याचिका को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने कहा कि कुछ पार्टियां स्वतंत्रता के पहले से ऐसा कर रही हैं.

याचिकाकर्ता संजय भीमशंकर थोबड़े का कहना था कि राष्ट्रीय ध्वज में इस तरह की छेड़छाड़ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971) का उल्लंघन है. याचिका में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के झंडों का उल्लेख किया गया था. दोनों ही पार्टियां तिरंगा झंडे में अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह लगाती हैं.

मामला सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच में लगा. याचिकाकर्ता अपनी याचिका की पैरवी के लिए खुद कोर्ट में मौजूद था. याचिकाकर्ता ने कहा कि उनकी याचिका राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण कानून को लेकर है. पार्टियां राष्ट्रीय ध्वज पर अपना चुनाव चिन्ह प्रदर्शित कर रही हैं.

चीफ जस्टिस ने पूछा, ‘ऐसा कब से हो रहा है?’ याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सवाल का कोई स्पष्ट जवाब देने की बजाय कहा कि कांग्रेस के झंडे में तिरंगे में पार्टी का चिन्ह लगाया गया है. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, ‘कुछ पार्टियां देश की आज़ादी के पहले से तिरंगे झंडे में अपना प्रतीक चिन्ह लगा रही हैं. हम आपकी याचिका खारिज करते हैं.’



Source link

Related posts

मालदीव में मुइज्जू ने गर्मजोशी के साथ किया पीएम मोदी का स्वागत! भारत माता की जय के गूंजे नारे

DS NEWS

ट्रंप के टैरिफ बम और बर्बाद अर्थव्यवस्था के तंज पर भारत ने दिया करारा जवाब! पीयूष गोयल ने 5 पॉइ

DS NEWS

रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई टली, 24 जुलाई को अगली तारीख

DS NEWS

Leave a Comment

DS NEWS
The News Times India

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy