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सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी सरकार को राहत, मनरेगा मामले में केंद्र सरकार की याचिका की खारिज
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सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी सरकार को राहत, मनरेगा मामले में केंद्र सरकार की याचिका की खारिज

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पश्चिम बंगाल में मनरेगा मामले को लेकर लंबित विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को राहत दी है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद मनरेगा को बंद नहीं करने और एक अगस्त से योजना को पुनः लागू करने का निर्देश दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (27 अक्टूबर, 2025) को केंद्र सरकार की अपील को खारिज करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा.

यह मामला तीन साल पहले से मनरेगा में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है. केंद्र सरकार ने आरोपों के आधार पर पश्चिम बंगाल में इस योजना को रोक दिया था, जबकि हाई कोर्ट ने अपने 18 जून, 2025 के आदेश में स्पष्ट किया था कि भ्रष्टाचार की जांच अलग से की जाए, लेकिन योजना को बंद नहीं किया जा सकता है. हाई कोर्ट ने कहा कि योजना का लाभ ग्रामीण नागरिकों को मिलना जारी रहना चाहिए और इसके कारण लोगों को रोजगार मिलने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए.

योजना के संचालन पर नहीं पड़ना चाहिए असर- हाई कोर्ट

कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और जस्टिस चैताली दास शामिल थे, ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि एक अगस्त से योजना को पुनः शुरू किया जाए. हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि भ्रष्टाचार की जांच प्रक्रिया चल सकती है, लेकिन इसका प्रभाव योजना के नियमित संचालन पर नहीं पड़ना चाहिए. केंद्र सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए राज्य सरकार को राहत दी.

TMC सांसद ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

वहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और कहा, ‘बांग्ला-विरोधी जमींदारों की एक और करारी हार. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बंगाल में मनरेगा को फिर से शुरू करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी. यह बंगाल के लोगों की ऐतिहासिक जीत है, जिन्होंने दिल्ली के अहंकार और अन्याय के आगे झुकने से इनकार कर दिया.’

उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे हमें राजनीतिक रूप से हराने में विफल रहे, तो अभाव को हथियार बनाया. उन्होंने बंगाल पर आर्थिक नाकेबंदी लगा दी, गरीबों की मजदूरी छीन ली और मां, माटी और मानुष के साथ खड़े होने की सजा लोगों को दी. लेकिन बंगाल झुकने वाला नहीं है. हमने हर जायज रुपए, हर ईमानदार मजदूर और हर खामोश आवाज के लिए लड़ने का वादा किया था. आज का फैसला उन लोगों के मुंह पर एक लोकतांत्रिक तमाचा है जो मानते थे कि बंगाल को धमकाया, मजबूर किया या चुप कराया जा सकता है. भाजपा के अहंकार की सजा मिल गई है. वे बिना किसी जवाबदेही के सत्ता चाहते हैं.

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