सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत गुरुग्राम की डीएलएफ सिटी में अनधिकृत और अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश दिया गया था. जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने कहा कि यह निर्देश उन संपत्ति मालिकों को सुनवाई का अवसर दिए बिना जारी किया गया था, जिन्हें मुकदमों में पक्षकार नहीं बनाया गया था.
पीठ ने कहा कि मौजूदा मामले में, हाईकोर्ट की ओर से जारी निर्देश, चाहे वह दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र के संबंध में हो या निर्माणों को हटाने के, याचिकाकर्ताओं को रिट याचिका में पक्षकार बनाए बिना दिया गया प्रतीत होता है.
कोर्ट ने कहा, ‘यह कहने की जरूरत नहीं है कि निष्पक्ष रूप से न्याय सुनिश्चित करने के लिए सुनवाई का अवसर दिया जाना अनिवार्य है और अदालत को किसी भी ऐसे पक्ष के अधिकारों पर फैसला नहीं देना चाहिए, जिनका पक्ष नहीं सुना गया हो.’ हालांकि, पीठ ने 28 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा कि आवासीय संपत्ति पर वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए मानदंडों, नियमों और विनियमों के विपरीत निर्मित अनधिकृत या अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं दिया जा सकता है.
कोर्ट ने कहा, ‘हम स्पष्ट करते हैं कि अगर कोई भी प्रभावित व्यक्ति निर्दिष्ट समय के भीतर हाईकोर्ट में आवेदन करता है, तो उसे भी (सुनवाई में) शामिल होने की अनुमति दी जाएगी. राज्य के प्राधिकारी प्रभावित व्यक्तियों को जनहित याचिका में शामिल करने के लिए इस आदेश का व्यापक प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं.’
बेंच ने कहा कि अगर प्रभावित व्यक्ति दो हफ्ते में सुनवाई में शामिल होने के लिए आवेदन नहीं करते हैं, तो हाईकोर्ट इस मुद्दे पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है. हाईकोर्ट ने अधिकारियों को हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम 1975 की धारा-15 के तहत दो महीने के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष मामले का विस्तृत सार पेश किया था, जिसमें गुरुग्राम क्षेत्र के विभिन्न निवासियों के निर्माण में कई उल्लंघन करने का संकेत दिया गया था.


