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कर्नाटक में गणेश विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक झड़प, पथराव और लाठीचार्ज के बाद धारा 144 लागू
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कर्नाटक में गणेश विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक झड़प, पथराव और लाठीचार्ज के बाद धारा 144 लागू

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कर्नाटक के मांड्या जिले के मद्दुर कस्बे में रविवार (07 सितंबर, 2025) को भगवान गणेश की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक झड़पें होने से तनाव फैल गया. पुलिस ने यह जानकारी दी. दूसरे समुदाय के उपद्रवियों की ओर से कथित तौर पर पथराव किए जाने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिससे व्यापक अशांति फैल गई.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, झड़प उस समय शुरू हुई, जब लोग राम रहीम नगर में गणेश विसर्जन शोभायात्रा में हिस्सा ले रहे थे. दोनों समुदायों के युवकों के बीच झड़पें हुईं, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. पुलिस अधीक्षक मल्लिकार्जुन बालादंडी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.

मद्दुर में संवेदनशील माहौल

पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ‘हमने मद्दुर में अतिरिक्त बल तैनात किए हैं और निषेधाज्ञा लागू कर दी है, ताकि तनाव न बढ़े.’ पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच गणेश विसर्जन कराया. मद्दुर के संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं.

अधिकारियों ने स्थानीय निवासियों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया है और अफवाह फैलाने वालों या सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. जिला प्रशासन ने दोनों समुदायों से सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने की अपील की है.

हिंदू कार्यकर्ताओं ने लगाए ‘जय श्री राम’ के नारे

पुलिस के अनुसार, मस्जिद से लगभग 500 मीटर की दूरी पर शोभायात्रा पर पथराव किया गया, जिसके बाद उसमें शामिल लोगों ने जवाबी कार्रवाई की. पुलिस ने आपस में भिड़ रहे दो समूहों को तितर-बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया. बाद में हिंदू कार्यकर्ताओं ने ‘जय श्री राम’ के नारे लगाए, टायर जलाए और भगवा झंडे लहराते हुए विरोध प्रदर्शन किया.

मांड्या के पुलिस अधीक्षक मल्लिकार्जुन बालादंडी ने बताया कि दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, एक खुद संज्ञान लेकर और दूसरी एक घायल व्यक्ति की शिकायत पर. उन्होंने बताया कि 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है और आगे अन्य गिरफ्तारियां होंगी. एसपी ने कहा, ‘सभी घायलों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. एक व्यक्ति को चार टांके लगे हैं, बाकी सभी को मामूली चोटें आई हैं. आगे किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है.’

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