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दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक… नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान
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दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक… नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान

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जीएसटी में कटौती के बाद अब किचन के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां, उपकरणों और वाहन तक लगभग 375 सामान सोमवार यानी 22 सितंबर से सस्ते हो जाएंगे. जीएसटी काउंसिल ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 22 सितंबर (नवरात्र के पहले दिन) से जीएसटी दरें कम करने का फैसला किया है.

घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसे आम इस्तेमाल की चीजें और टीवी, एयर कंडीशनर (एसी), वॉशिंग मशीन जैसे महंगे उत्पाद भी सस्ते हो जाएंगे. जीएसटी में बदलाव को देखते हुए रोजरर्मा के उपभोग का सामान बनाने वाली (एफएमसीजी) कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है.

घर बनाना भी हुआ सस्ता

अधिकांश दवाओं, फॉर्मूलेशन, ग्लूकोमीटर और डायग्नॉस्टिक किट जैसे मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी दर को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे आम आदमी को दवाएं सस्ती मिलेंगी. सीमेंट पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे घर बनाने वालों को भी फायदा होगा.

मेडिकल शॉप्स को खास निर्देश

सरकार ने पहले ही दवा दुकानों को जीएसटी में कटौती के लाभ को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में बदलाव करने या कम कीमत पर दवाएं बेचने का निर्देश दिया है. जीएसटी दर में कटौती से सबसे बड़ा फायदा वाहन खरीदारों को होगा, क्योंकि छोटी और बड़ी कारों पर टैक्स दरें क्रमशः 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत कर दी गई हैं. कईं कार कंपनियां पहले ही कीमतों में कटौती की घोषणा कर चुकी हैं.

किन-किन चीजों पर 5 प्रतिशत टैक्स?

बालों में लगाने वाले तेल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट जैसे रोजमर्रा के सामान भी सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि इन पर टैक्स 12/18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है. टेलकम पाउडर, फेस पाउडर, शेविंग क्रीम, ऑफ्टरशैव लोशन जैसी अन्य रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें भी कम हो सकती हैं, क्योंकि इन पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत हो गया है.

अब जीसएटी में 2 स्लैब

22 सितंबर से जीएसटी में दो स्लैब होंगे. अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर 5 और 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा. विलासिता की वस्तुओं पर 40 प्रतिशत टैक्स देना होगा. वहीं तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर 28 प्रतिशत टैक्स के साथ ही उपकर भी लगेगा. अभी जीएसटी के चार 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के स्लैब हैं. 

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