DS NEWS | The News Times India | Breaking News
दीवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा, दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की इजाजत पर लगा दी शर्तें
India

दीवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा, दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की इजाजत पर लगा दी शर्तें

Advertisements



दीवाली पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है. कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री पर लगी रोक हटा दी और पटाखे जलाने की भी इजाजत दी है. मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने कहा कि कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एमिकस क्यूरी के सुझावों पर विचार किया, जिसमें उन्होंने त्योहार पर पटाखा उत्पादकों और लोगों को यह राहत देने की सिफारिश की थी.

सीजेआई गवई ने कहा कि ग्रीन पटाखों के अलावा दूसरे पटाखों की तस्करी चिंता का विषय है. हमें संतुलित रवैया अपनाना होगा. कोर्ट ने कहा कि हरियाणा के 14 जिले NCR में हैं यानी राज्य का 70 प्रतिशत हिस्सा पटाखे पर रोक से प्रभावित है. पिछली सुनवाई में एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट से आग्रह किया था कि लोगों को त्योहार पर पटाखे जलाने की इजाजत दी जाए. पटाखा उत्पादकों ने भी दलील दी थी कि पराली जलाने और वाहनों के प्रदूषण पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन सिर्फ पटाखों को निशाना बनाया जा रहा है. कोर्ट ने भी सरकार से पूछा था कि क्या साल 2018 में पटाखों पर बैन के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में कमी आई है तो कोर्ट को बताया गया कि कुछ खास असर नहीं पड़ा है.

कौन बेच सकता है पटाखे?
कोर्ट ने यह भी कहा कि पटाखों पर रोक से दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है और हमें उत्सव की भावना और पटाखा उद्योग से जुड़े लोगों के हित का भी ध्यान रखना होगा. NCT और केंद्र सरकार ने भी कोर्ट से पटाखों को लेकर रियायत का अनुरोध किया था. हालांकि, पटाखों की बिक्री की छूट सिर्फ उन्हीं उत्पादकों को मिली है, जिनके पास नेशनल इनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (PESO) का लाइसेंस है.

किस समय तक पटाखे जलाने की इजाजत?
कोर्ट ने कहा है कि नीरी से लाइसेंस्ड उत्पादकों को 18 से 20 अक्टूबर तक सीमित स्थानों पर पटाखा बेचने की इजाजत है. कोर्ट ने पेट्रोलिंग टीम को निगरानी करने का भी निर्देश दिया और कहा कि सैंपल की जांच की जाए. कोर्ट ने कहा कि QR कोड वाले पटाखे बेचें और गलत पटाखे बेचने वाले पर कार्रवाई हो. कोर्ट ने यह भी कहा कि दीवाली से पहले वाले दिन और दीवाली वाले दिन सुबह 6 से 7 तक और शाम में 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने की इजाजत है.

 



Source link

Related posts

शशि थरूर ने राहुल गांधी को लेकर ऐसा क्या कहा मच गया बवाल? अब कांग्रेस ने दिया रिप्लाई

DS NEWS

DNA सैंपल हो रहे मैच, दिल्ली ब्लास्ट केस का खुलेगा राज, 12 में से 8 मृतकों के सौंपे गए शव

DS NEWS

अमित शाह का ममता सरकार पर तीखा हमला! बंगाल चुनाव से पहले आनंदपुर अग्निकांड को लेकर घेरा

DS NEWS

Leave a Comment

DS NEWS
The News Times India

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy