DS NEWS | The News Times India | Breaking News
निक्की हत्याकांड: मुख्य आरोपी विपिन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, सास गिरफ्तार, जानें अब तक क्या
India

निक्की हत्याकांड: मुख्य आरोपी विपिन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, सास गिरफ्तार, जानें अब तक क्या

Advertisements


उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए 26 वर्षीय निक्की की हत्या के मुख्य आरोपी और पति विपिन भाटी को पुलिस ने रविवार (24 अगस्त, 2025) को कोर्ट में पेश किया. अदालत ने आरोपी विपिन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस ने बताया कि निक्की मर्डर केस में उसकी सास को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

दहेज हत्या मामले के मुख्य आरोपी विपिन भाटी ने रविवार को हिरासत से भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लग गई. उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने ये जानकारी दी है.

36 लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित

मृतका निक्की के परिजनों ने दावा किया कि 2016 में उसकी शादी के बाद से ही उसे 36 लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था, जबकि उन्होंने निक्की के ससुराल वालों की स्कॉर्पियो वाहन और मोटरसाइकिल की मांग पूरी भी कर दी थी.

इस घटना के विचलित करने वाले वीडियो और निक्की के बेटे और बहन की गवाही सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे आरोपी पति विपिन भाटी और एक अन्य महिला ने निक्की के साथ मारपीट की और उसका बाल पकड़कर घसीटा.

पुलिस की कैद से भाग रहा था आरोपी पति

एक अन्य वीडियो क्लिप में निक्की को आग की लपटों से घिरे हुए और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा जा सकता है, और फिर वह गिर पड़ती है. अस्पताल ले जाते समय गुरुवार रात को निक्की की मौत हो गई थी. गौतमबुद्ध नगर पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) के अनुसार, शनिवार (23 अगस्त, 2025) को गिरफ्तार किए गए विपिन को पुलिस अपराह्न करीब डेढ़ बजे सबूत बरामद करने के लिए ले जा रही थी, तभी उसने भागने की कोशिश की.

पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘विपिन का पीछा किया गया और पैर में गोली लगने के बाद उसे पकड़ लिया गया.’ आरोपी विपिन की मां दया (55) को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. पीआरओ ने बताया कि दया घटना के बाद से फरार थी और पीड़ित परिवार की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में उसका नाम भी शामिल है.

इन धाराओं के तहत मामला दर्ज

पुलिस के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा के कासना पुलिस थाने में शुक्रवार को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (1) (हत्या), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 61 (2) (आजीवन कारावास या अन्य के साथ दंडनीय अपराध करने का प्रयास) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस ने बताया कि मामला 22 अगस्त को दर्ज किया गया.

ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी सुधीर कुमार ने कहा, ‘विपिन भाटी को ग्रेटर नोएडा में घटनास्थल से इस्तेमाल की गई ज्वलनशील पदार्थ की बोतल बरामद करने के लिए ले जाया जा रहा था, इसी बीच उसने उपनिरीक्षक की बंदूक छीन ली और भागने की कोशिश की. उसने पुलिस की टीम पर भी गोलियां चलाईं और आत्मरक्षा में पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी. उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.’

दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थी ससुराल वालों की मांग

पीड़िता के पिता भिखारी सिंह ने बताया कि उसकी दो बेटियों कंचन (29) और निक्की (26) की शादी 2016 में क्रमश: रोहित भाटी और विपिन भाटी से हुई थी. भिखारी सिंह ने कहा, ‘तब से वे दोनों बेटियों को प्रताड़ित कर रहे हैं और दहेज की मांग कर रहे हैं. उन्होंने एक स्कॉर्पियो कार मांगी, जो हमने उन्हें दे दी और फिर एक बुलेट मोटरसाइकिल मांगी, जो हमने उन्हें दे दी. उनकी मांगें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थीं और उसके बाद वे हमसे 36 लाख रुपये मांगने लगे.’

सिंह ने दावा किया कि विवाद को सुलझाने के लिए कई बार पंचायत आयोजित की गई, लेकिन सभी प्रयास व्यर्थ गए. निक्की के पिता ने कहा, ‘मैं चाहता हूं कि परिवार के खिलाफ सख़्त कार्रवाई हो और एनकाउंटर हो. ये बाबा (योगी आदित्यनाथ) की सरकार है, इनके घर पर भी बुलडोजर चलवा देना चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे.’

परिवार वालों ने किया अंतिम संस्कार

निक्की की मां ने विपिन के पूरे परिवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. निक्की का उसके परिवार वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया. कंचन की शिकायत के आधार पर निक्की के पति विपिन और उसके परिवार के खिलाफ कासना थाने में मामला दर्ज किया गया है.

ये भी पढ़ें:- ओडिशा: वॉटरफॉल में वीडियो बना रहा था यूट्यूबर, अचानक बढ़ा पानी और साथ बहा ले गया, देखें VIDEO



Source link

Related posts

मिशन बंगाल में जोर-शोर से जुटी BJP! एक मार्च से राज्य में निकालेगी परिवर्तन यात्रा, जानें क्या

DS NEWS

‘सभी जानते हैं कि बहुमत किसके पास है’, उपराष्ट्रपति चुनाव पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर

DS NEWS

तेलंगाना में ‘धर्म रक्षा सभा’ को हाईकोर्ट ने दी मंजूरी, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से क्या कहा?

DS NEWS

Leave a Comment

DS NEWS
The News Times India

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy