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CBI कोर्ट का आदेश, पासपोर्ट अधिकारी की दो प्रॉपर्टीज अटैच, 85 लाख की अवैध संपत्ति
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CBI कोर्ट का आदेश, पासपोर्ट अधिकारी की दो प्रॉपर्टीज अटैच, 85 लाख की अवैध संपत्ति

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गाजियाबाद की CBI कोर्ट ने वरिष्ठ पासपोर्ट सुपरिटेंडेंट की दो प्रॉपर्टीज अटैच करने का आदेश दिया है. ये कार्रवाई आय से ज्यादा संपत्ति केस में की गई है. CBI ने 24 मार्च 2025 को इस केस को दर्ज किया था. 

आरोप है कि आरोपी अफसर दीपक चंद्र, जो उस समय गाजियाबाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में तैनात थे, अब फिलहाल मुंबई ऑफिस में पोस्टेड हैं, उन्होंने अपनी आय से लगभग 1.46 गुना ज्यादा संपत्ति बनाई. जांच में सामने आया कि उन्होंने 30 जुलाई 2018 से 30 सितंबर 2024 के बीच करीब 85 लाख रुपए की अवैध संपत्ति बनाई.

CBI की जांच में हुआ ये खुलासा

जांच के दौरान CBI ने आरोपी के घर पर छापेमारी की, जिसमें लगभग 60 लाख रुपये कैश बरामद हुए. इसके अलावा महंगी प्रॉपर्टीज और कई बड़े खर्चों की जानकारी भी मिली. CBI की जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी ने इस दौरान दो बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदी.

इन प्रॉपर्टीज को किया गया सीज

इन प्रॉपर्टीज में राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद में एक रेजिडेंशियल फ्लैट और ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतम बुध नगर में एक कमर्शियल शॉप शामिल हैं. ये प्रॉपर्टीज उनकी घोषित आय से कहीं ज्यादा थी. CBI की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इन दोनों प्रॉपर्टीज को कब्जे में लेने का आदेश दिया है.

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