बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सोमवार (6 अक्टूबर, 2025) को सुप्रीम कोर्ट में वकील राकेश किशोर को तत्काल प्रभाव से वकालत से निलंबित कर दिया है. बीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई के प्रति वकील के असम्मानजनक व्यवहार को आधार बनाते हुए यह कार्रवाई की है.
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने दिखा सख्त आदेश
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के हस्ताक्षर से जारी आदेश में साफ किया गया है कि निलंबन की अवधि के दौरान राकेश किशोर भारत के किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में पेश नहीं हो सकेंगे. उनके नाम पर जारी सभी आईडी कार्ड या एक्सेस पास को तत्काल निष्क्रिय करने का भी निर्देश दिया गया है.
आदेश में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या कहा?
बीसीआई ने सोमवार (6 अक्टूबर, 2025) को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में हुई घटना का हवाला दिया है. आदेश में कहा गया है कि प्रथमदृष्टया साक्ष्यों के मुताबिक 6 अक्टूबर, 2025 की सुबह लगभग 11:35 बजे वकील राकेश किशोर ने सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में अपने जूता उतारकर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की तरफ फेंकने का प्रयास किया. वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उन्हें हिरासत में ले लिया.
वकील को जारी किया कारण बताओ नोटिस- बीसीआई
अंतरिम आदेश में कहा गया है कि यह कदम एडवोकेट्स एक्ट, 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के तहत उठाया जा रहा है. यह नियम वकीलों के आचरण, गरिमा और न्यायालय के प्रति सम्मान से जुड़े हैं. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने कहा है कि यह आदेश अंतरिम है. वकील को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है. आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई कानून के अनुसार की जाएगी.


