AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने स्वतंत्रता दिवस पर बूचड़खानों और मांस की दुकानों को बंद करने की कड़ी आलोचना की है और नगर निगम अधिकारियों के इस कदम को संवेदनहीन और असंवैधानिक बताया है. हैदराबाद के सांसद ने बुधवार (13 अगस्त 2025) को ‘एक्स’ पर कई नगर निगमों की तरफ से जारी आदेशों की आलोचना की और मांस खाने और स्वतंत्रता दिवस के बीच संबंध पर सवाल उठाया.
ओवैसी ने पोस्ट किया, “ऐसा लगता है कि भारत भर के कई नगर निगमों ने 15 अगस्त को बूचड़खानों और मांस की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है. दुर्भाग्य से GHMC ने भी ऐसा ही आदेश दिया है. यह संवेदनहीन और असंवैधानिक है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष ने कहा, “मांस खाने और स्वतंत्रता दिवस मनाने के बीच क्या संबंध है? तेलंगाना के 99 प्रतिशत लोग मांस खाते हैं. ये मांस प्रतिबंध लोगों की स्वतंत्रता, निजता, आजीविका, संस्कृति, पोषण और धर्म के अधिकार का उल्लंघन करते हैं.”
Many municipal corporations across India seemed to have ordered that slaughterhouses and meat shops should be closed on 15th August. Unfortunately, @GHMCOnline has also made a similar order. This is callous and unconstitutional.
What’s the connection between eating meat and…
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) August 13, 2025
मांस की दुकानों को बंद रखने के आदेश
GHMC ने स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के अवसर पर मांस की दुकानों को बंद रखने के आदेश पहले ही जारी कर दिए हैं. नगर निगम ने GHMC अधिनियम, 1955 की धारा 533 (B) के तहत यह आदेश जारी किया है. GHMC आयुक्त ने यह आदेश हैदराबाद, साइबराबाद और राचकोंडा के पुलिस आयुक्तों को भेजा है.
मुंबई में नगर निगम
GHMC के सभी पशु चिकित्सा अधिकारियों, सहायक निदेशकों (पशु चिकित्सा), उप निदेशकों (पशु चिकित्सा), और पशु चिकित्सा अनुभाग को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा, जीएचएमसी के सभी जोनल कमिश्नरों और अतिरिक्त कमिश्नरों, तेलंगाना राज्य भेड़ एवं बकरी विकास सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक और पशु चिकित्सा और पशुपालन विभाग के निदेशक को भी आदेश जारी किए गए हैं. बता दें कि मुंबई में नगर निगम अधिकारियों ने भी इसी तरह के आदेश जारी किए हैं, जिसका विपक्षी दल की ओर से विरोध किया गया है.
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