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जेल से रिहा नहीं होगा कुलदीप सेंगर! सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़िता के वकील की पहली प्रतिक्रिय
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जेल से रिहा नहीं होगा कुलदीप सेंगर! सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़िता के वकील की पहली प्रतिक्रिय

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उन्नाव गैंगरेप केस में दोषी ठहराए गए और बीजेपी से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित किया गया था.

दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें नाबालिग पीड़िता से जुड़े उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड किया गया था. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सेंगर पहले से ही एक अन्य मामले में जेल में बंद है और हाई कोर्ट के आदेश का कोई प्रभाव अब नहीं रहेगा.

CBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने CBI की अपील पर कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी किया है. अदालत ने विपक्ष को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया है और साफ कहा है कि अगली सुनवाई तक सेंगर को किसी भी हालत में जेल से बाहर नहीं छोड़ा जाएगा.

पीड़िता के वकील की पहली प्रतिक्रिया
पीड़िता के वकील हेमंत कुमार मौर्य ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है. उन्होंने कहा, ‘मैं आज सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं. पीड़िता भी कोर्ट के इस फैसले के लिए आभारी है. सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को साफ आदेश दिया है कि आरोपी को किसी भी हालत में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा. हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है.’

पीड़िता को मिलेगा न्याय- कांग्रेस
कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब उन्नाव की पीड़िता को न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है. उन्होंने कहा, ‘कुलदीप सेंगर को मौत की सजा मिलनी चाहिए. रेप जैसे अपराधों के लिए सख़्त कानून बनना चाहिए, ताकि ऐसे अपराध रुक सकें.’



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