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‘गंदे पानी से लोगों और पर्यावरण को नुकसान, कंपनी को फायदा…’, अंसल ग्रुप के खिलाफ ED की चार्जश
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‘गंदे पानी से लोगों और पर्यावरण को नुकसान, कंपनी को फायदा…’, अंसल ग्रुप के खिलाफ ED की चार्जश

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ईडी की गुरुग्राम जोनल टीम ने रियल एस्टेट कंपनी अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (APIL) और उसके डायरेक्टर/शेयरहोल्डर सुशील अंसल, प्रणव अंसल और गोपाल अंसल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 16 दिसंबर 2025 को स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. ये मामला पर्यावरण से जुड़े कानूनों के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है.

HSPCB की तरफ से शिकायत पर हुई जांच

ED ने ये जांच हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (HSPCB) की तरफ से दाखिल की गई शिकायतों के आधार पर शुरू की थी. आरोप है कि अंसल ग्रुप ने वॉटर एक्ट 1974 और एयर एक्ट 1981 के तहत तय नियमों का पालन नहीं किया. ये उल्लंघन गुरुग्राम की दो रियल एस्टेट परियोजनाओं सुषांत लोक-1 और एसेंशिया में सामने आए.

कंपनी ने नहीं लगाया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

जांच में ED को पता चला कि सुषांत लोक फेज-1 में कंपनी ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) ही नहीं लगाया. वहां से निकलने वाला गंदा पानी सीधे HUDA की सीवर लाइन में छोड़ दिया गया. वहीं, एसेंशिया प्रोजेक्ट में जो STP लगाया गया था, वो क्षमता से काफी कम पाया गया. जब HSPCB की टीम ने मौके पर जांच की, तो STP बंद हालत में मिला और उसका कोई रख-रखाव नहीं किया जा रहा था.

लोगों की सेहत को नुकसान, कंपनी को फायदा

ED की जांच में ये भी सामने आया कि गंदे पानी को बिना साफ किए छोड़ने से जहां एक तरफ लोगों की सेहत और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, वहीं दूसरी तरफ कंपनी को आर्थिक फायदा होता रहा. आरोप है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने नियमों का पालन करने की कोई कोशिश नहीं की और इसी वजह से उन्होंने करीब 10.55 करोड़ रुपये का गलत फायदा, यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, कमाया.

अंसल ग्रुप से जुड़ी कई प्रॉपर्टी जब्त

इस मामले में इससे पहले ED ने अंसल ग्रुप के डायरेक्टर्स और उनसे जुड़े लोगों की गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा और लुधियाना में स्थित कमर्शियल प्रॉपर्टीज को अस्थायी रूप से जब्त किया था. इन संपत्तियों की कुल कीमत भी करीब 10.55 करोड़ रुपये बताई गई है. ED का कहना है कि मामले की जांच जारी है.



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