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Dowry Case: गला दबाकर पत्नी को मारा, फिर सुसाइड का किया नाटक, अदालत ने सुनाया सनसनीखेज फैसला
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Dowry Case: गला दबाकर पत्नी को मारा, फिर सुसाइड का किया नाटक, अदालत ने सुनाया सनसनीखेज फैसला

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Tamil Nadu Murder News: दहेज की मांग को लेकर पत्नी का गला घोंटकर हत्या करने और सुसाइड का नाटक करने वाले पति को थेनी महिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है. तमिलनाडु के थेनी जिले के पेरियाकुलम के पास कीलावडकरई के रहने वाले गौतमन ने अपनी पत्नी कौशल्या को दहेज के लिए प्रताड़ित किया और उसकी हत्या कर दी और फिर नाटक किया कि उसने सुसाइड कर लिया है.

इस मामले में महिला अदालत की जज अनुराधा ने गौतमन को आजीवन कारावास के साथ 2000 रुपये का जुर्माना और भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत दो साल की अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई है.

पत्नी को फांसी पर लटका दिया

गौतमन और कौशल्या ने शादी की और साथ रहे. 2020 में कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाले गौतमन ने अपनी पत्नी से व्यवसाय शुरू करने के लिए गहने मांगे और यह भी कहा जाता है कि उसने उसे अपने पिता के घर से पैसे लाने के लिए परेशान किया. दहेज के पैसे नहीं लाने पर, गौतमन को कौशल्या पर शक हुआ और उसने उसका गला घोंट दिया. बाद में, उसने नाटक किया कि उसने सुसाइड कर ली, कौशल्या को फांसी पर लटका दिया. इस संबंध में पेरियाकुलम वडकरई पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की.

एक साथ भुगतनी होगी सजा

जांच में पता चला कि गौतमन ने ही अपनी पत्नी की हत्या की और नाटक किया. इसके बाद हत्या का मामला दर्ज कर थेनी जिला महिला अदालत में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद जज अनुराधा ने फैसला सुनाया. पत्नी की हत्या करने वाले गौतमन को आजीवन कारावास, 2000 रुपये का जुर्माना और भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत दो साल की अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई गई और आदेश दिया गया कि सजा एक साथ भुगतनी होगी. इस फैसले के बाद, पुलिस ने अपराधी गौतमन को सुरक्षा के साथ जेल ले गई.

भारत में दहेज की बुराई को रोकने के लिए कोई नया कानून नहीं बनाया गया है. इसके बजाय, दहेज लेना और देना प्रतिबंधित करने वाला दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (Dowry Prohibition Act, 1961) और दहेज से संबंधित अत्याचारों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304B और 498A आज भी लागू हैं. ये कानून दहेज से संबंधित अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करते हैं.



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