मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) कथित “क्लोज़्ड-लूप फंडिंग” और सांठगांठ के जरिए लोन असाइनमेंट से जुड़े गंभीर आरोपों की जांच की तैयारी कर रही है. यह कदम पूर्व HDIL प्रमोटर राकेश कुमार वाधवान की ओर से दी गई विस्तृत शिकायत के बाद उठाया जा रहा है.
वाधवान, Housing Development and Infrastructure Limited (HDIL) के निलंबित निदेशक भी हैं. उन्होंने वित्त वर्ष 2017 से 2019 के बीच मंजूर किए गए कई लोन, उनके पुनर्गठन और बाद में असाइनमेंट को लेकर आपराधिक जांच की मांग की है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इन लेनदेन में पारदर्शिता, उचित मूल्य निर्धारण और स्वतंत्र मूल्यांकन की कमी रही और फंड कथित तौर पर Suraksha Asset Reconstruction Private Limited तक संदिग्ध तरीके से पहुंचाए गए.
शिकायत का मुख्य आरोप यह है कि तनावग्रस्त परिसंपत्तियां खरीदने के लिए Suraksha ARC द्वारा दी गई 15 प्रतिशत मार्जिन राशि वास्तविक थर्ड-पार्टी निवेश नहीं थी. दावा किया गया है कि यह रकम उन समूह कंपनियों के जरिए आई, जिन्हें उसी अवधि में YES Bank से वित्तपोषण मिला था. इसे “क्लोज़्ड-लूप फंडिंग” और “राउंड-ट्रिपिंग” व्यवस्था बताया गया है, जिससे संकेत मिलता है कि पैसा अंतिम रूप से उसी बैंक से उत्पन्न हुआ.
YES बैंक की रिपोर्ट का हवाला
शिकायत में YES बैंक की आंतरिक विशेष ऑडिट रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है, जिसमें तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की बिक्री से पहले नीलामी या प्रतिस्पर्धी बोली की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए गए थे. इसमें यह भी कहा गया है कि कई मामलों में मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थीं और SMA-2 श्रेणी के खातों को भी अनिवार्य रिकवरी प्रयासों के बिना बेच दिया गया, जिससे बैलेंस शीट प्रबंधन और संभावित एवरग्रीनिंग पर संदेह पैदा होता है.
एक अहम लेनदेन में Sapphire Land Development Pvt Ltd को दिए गए 150 करोड़ रुपये के लोन का जिक्र है. शिकायत के अनुसार, आंतरिक क्रेडिट मंजूरी 100 करोड़ रुपये की थी, लेकिन 150 करोड़ रुपये जारी किए गए. यह भी आरोप है कि यह लोन खाते के एनपीए बनने से पहले और मोराटोरियम अवधि के दौरान मात्र दस महीनों में ARC को ट्रांसफर कर दिया गया.
शिकायत में 154.53 करोड़ रुपये के बकाये को 150 करोड़ रुपये में असाइन करने को “रंग बदलने की चाल” बताया गया है. इसमें स्वतंत्र मूल्यांकन, बाजार आधारित मूल्य खोज और बोर्ड से बाद में मंजूरी लेने जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए गए हैं. साथ ही यह भी आरोप है कि YES बैंक ने 127.50 करोड़ रुपये के सिक्योरिटी रिसीट्स के जरिए परिसंपत्तियों में आर्थिक हित बनाए रखा, जिससे “ट्रू सेल” की शर्तों पर संदेह पैदा होता है.
इसके अलावा, SARFAESI अधिनियम और आरबीआई के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है. शिकायत में कहा गया है कि इन लेनदेन के जरिए Suraksha ARC ने दिवाला प्रक्रिया में बढ़ा-चढ़ाकर दावा किया और HDIL से जुड़े मामलों में अधिक मतदान अधिकार हासिल किए, जिससे कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.
EOW से आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात, रिकॉर्ड में हेरफेर और फंड डायवर्जन जैसे संभावित अपराधों की जांच की मांग की गई है. जांच एजेंसी से ऑडिट रिपोर्ट, ट्रांजैक्शन ट्रेल और आंतरिक मंजूरियों की जांच करने को भी कहा गया है. सूत्रों के मुताबिक, EOW प्रारंभिक जांच शुरू कर सकती है और आरोप सही पाए जाने पर औपचारिक मामला दर्ज किया जा सकता है. इस संबंध में YES बैंक और Suraksha ARC को भेजे गए सवालों का प्रकाशन तक कोई जवाब नहीं मिला था.
अगर जांच आगे बढ़ती है, तो इससे एसेट रिकंस्ट्रक्शन सेक्टर में कॉरपोरेट गवर्नेंस और नियामकीय निगरानी पर व्यापक असर पड़ सकता है. बाजार की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या यह मामला बैंकिंग सेक्टर में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की बिक्री और फंडिंग संरचना में सुधार की दिशा में कदम साबित होता है.


